बनभूलपुरा हिंसा मामले में मोइद, जहीर और नाजिम को जमानत। मुख्य आरोपी मलिक की जमानत टली
नैनीताल। हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा दंगे मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। अदालत ने दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मोइद, चालक मोहम्मद जहीर और आरोपी मोहम्मद नाजिम को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की।
अब्दुल मोइद पर तीन मुकदमे दर्ज हैं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था और बीते वर्ष से जेल में बंद है।
न्यायालय ने तर्क स्वीकार करते हुए उसे तीनों मामलों में जमानत दे दी। इसी तरह, अब्दुल मलिक के चालक मोहम्मद जहीर को भी अदालत ने राहत प्रदान की।
मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत टली
दंगे के कथित साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर अदालत ने अभी फैसला नहीं सुनाया है। न्यायालय ने उसकी याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत की है। अब्दुल मलिक को पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड बताया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
सभासद शकील अहमद को राहत नहीं
अदालत ने बनभूलपुरा के तत्कालीन सभासद शकील अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि शकील अहमद का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ दंगे के अलावा दो अन्य मामले भी दर्ज हैं।
तीन को राहत, मुख्य आरोपी अब भी जेल में
कोर्ट के ताजा आदेश के बाद जहां तीन आरोपियों को राहत मिली है, वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अभी जारी है।

