बिग ब्रेकिंग: इन कनिष्ठ सहायकों को मिला वरिष्ठ सहायक पद पर प्रमोशन। देखें आदेश….

इन कनिष्ठ सहायकों को मिला वरिष्ठ सहायक पद पर प्रमोशन। देखें आदेश….

देहरादून। उत्तराखंड शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1985, उत्तराखंड शासन अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2015, तथा शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल 2025 एवं 30 अक्टूबर 2024 के अधीन लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के तहत, समिति की संस्तुति के उपरांत राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों (वेतनमान ₹21700–69100, लेवल-03) को वरिष्ठ सहायक (वेतनमान ₹29200–92300, लेवल-05) के पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है।

पदोन्नति आदेश की प्रमुख बातें —

  • यह पदोन्नति नितांत अस्थायी है और शासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
  • सभी पदस्थापन उत्तराखंड वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 तथा शासनादेशों दिनांक 09 जुलाई 2021 और 15 अप्रैल 2025 के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं।
  • यदि किसी कर्मचारी से संबंधित मामला मा. न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसकी पदोन्नति न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
  • शासनादेश 30 अक्टूबर 2024 के अनुसार, पदोन्नत कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम 15 दिन की अवधि दी गई है। निर्धारित समय में कार्यभार न ग्रहण करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
  • जो कार्मिक पदोन्नति स्वीकार नहीं करना चाहते, उन्हें इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे भविष्य में पुनः पदोन्नति का दावा नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में अगला पात्र कर्मचारी पदोन्नति हेतु विचारित किया जाएगा।
  • एक बार पदोन्नति ठुकराने वाले कर्मचारी को भविष्य में पदोन्नति की पात्रता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

देखें आदेश:-