अपराध: बच्चे की संदिग्ध मौत, हथकड़ी समेत आरोपी फरार और ‘आई लव यू’ लिखने वाला हॉकर पहुंचा जेल

बच्चे की संदिग्ध मौत, हथकड़ी समेत आरोपी फरार और ‘आई लव यू’ लिखने वाला हॉकर पहुंचा जेल

देहरादून/रुड़की। राज्यभर में बीते दिनों तीन अलग-अलग घटनाओं ने पुलिस और आमजन को चौंका दिया है। कहीं चार वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, तो कहीं झपटमारी के आरोपी ने पुलिसकर्मी को धक्का देकर हथकड़ी समेत भागने में सफलता पा ली। वहीं एक हॉकर को महिला से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है।

चार वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत, सौतेली मां पर मारपीट का आरोप

देहरादून के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मारखम ग्रांट बुल्ला वाला गांव में एक चार वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान विवान (4 वर्ष) पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम बच्चे को परिजन हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चे की सौतेली मां उससे अक्सर मारपीट किया करती थी, हालांकि महिला का कहना है कि बच्चा “बाथरूम में गिरा था।”

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप राणा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

हथकड़ी सहित आरोपी फरार, पुलिसकर्मी को गंगनहर की ओर धक्का दिया

रुड़की में जीआरपी अभिरक्षा से एक आरोपी हथकड़ी सहित फरार हो गया। घटना 26 अक्टूबर की रात गंगनहर पुल के पास की है।

झपटमारी के आरोपी अमजद उर्फ शहबाब, निवासी मिलाप नगर रुड़की, ने पुलिस को बताया था कि उसने लूटी गई नकदी और मोबाइल गंगनहर पुल के पास छिपाई है।
जब पुलिस बरामदगी के लिए वहां पहुंची, तभी आरोपी ने कांस्टेबल आशीष कुमार को गंगनहर की ओर धक्का देकर अंधेरे में भाग निकला।

पुलिस ने उसकी तलाश में टीमें गठित की हैं और उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
जीआरपी थानाध्यक्ष रचना देवरानी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान जारी है।

‘आई लव यू’ लिखकर अखबार डालने वाला हॉकर पहुंचा जेल

देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एक हॉकर को महिला से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने एक वर्ष की कठोर कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

आरोपी शैलेन्द्र सिंह कठैत अखबार वितरण का काम करता था। वह अखबार में “आई लव यू” और अपना मोबाइल नंबर लिखकर महिला के घर डालता था।
विरोध करने पर उसने घर में घुसकर महिला का हाथ पकड़ लिया।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सोनम रावत की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने टिप्पणी की कि “ऐसे अपराध महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं और सख्त सजा आवश्यक है।

तीनों घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि घरेलू हिंसा, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पुलिस-प्रशासन को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड पुलिस ने सभी मामलों में जांच तेज कर दी है।