बिग ब्रेकिंग: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, 17 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, 17 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और सह अभियुक्त सौरभ भास्कर की अपील पर सुनवाई की। निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद दोनों दोषियों ने इस फैसले को चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को हुई सुनवाई में सभी पक्षों को निचली अदालत के दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि जिन पक्षकारों को अब तक केस रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, उन्हें तुरंत उपलब्ध कराया जाए ताकि आगामी तिथि पर सुनवाई में देरी न हो।

सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि सभी दस्तावेज उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके बाद अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख 17 नवम्बर 2025 तय कर दी है।

कोटद्वार अदालत ने दी थी आजीवन कारावास की सजा

30 मई 2025 को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान 47 गवाहों के बयान दर्ज किए।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया था कि आरोपियों की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल पर पाई गई, और फोरेंसिक जांच में भी इसकी पुष्टि हुई थी।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कराए और डीवीआर से छेड़छाड़ की। वहीं, अंकिता के व्हाट्सएप चैट्स में भी उसने पुलकित के दबाव और भय का ज़िक्र किया था।

चीला नहर से मिला था अंकिता का शव

अंकिता भंडारी का शव चीला नहर (कैनाल) से बरामद हुआ था। वह पुलकित आर्या के स्वामित्व वाले रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी।

आरोप है कि पुलकित आर्या ने अंकिता पर रिसॉर्ट में अवैध गतिविधियों को लेकर दबाव बनाया था। जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई।

न्याय की मांग में उठी जनभावना

अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे उत्तराखंड और देशभर को झकझोर दिया था।।मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, जबकि भाई अंकित आर्या को तीरथ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। मामला सामने आने के बाद दोनों को सभी पदों से हटाकर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

इस घटना के बाद राज्यभर में तीव्र विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुए। लोग सड़कों पर उतरकर अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करते रहे।

17 नवम्बर को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने अब मामले की अंतिम सुनवाई 17 नवम्बर 2025 के लिए तय की है। इस दिन अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख सकती है।