बिग ब्रेकिंग: सेवानिवृत्त शिक्षकों पर फर्जी डिग्री का आरोप, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

सेवानिवृत्त शिक्षकों पर फर्जी डिग्री का आरोप, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 14 सहायक अध्यापकों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ दायर याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपनी बी.एड. डिग्री को फर्जी बताए जाने और आरोपपत्र जारी किए जाने को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपपत्र का जवाब दें और राज्य सरकार पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे।

मामले के अनुसार, सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक दिनेश चंद चमोली समेत 14 शिक्षकों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्होंने 1989 और 1994-95 में बी.एड. की डिग्री प्राप्त की थी। इन प्रमाणपत्रों की जांच के बाद ही उन्हें नियुक्त किया गया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अब सेवानिवृत्ति के निकट राज्य सरकार ने यह कहते हुए कि उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, आरोपपत्र जारी कर दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिस संस्थान से उन्होंने बी.एड. की डिग्री प्राप्त की, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची में शामिल नहीं है।