विधायक संजय डोभाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, उनके भाई व बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल सहित 148 समर्थकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में बड़ा आदेश जारी किया है।
न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि जांच सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही की जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जांच में पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला 6 सितंबर को सामने आया था, जब सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इसके विरोध में विधायक डोभाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख के पति अजवीन पंवार और समर्थकों ने बड़कोट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया था।
इस प्रदर्शन से हाईवे कई घंटों तक बाधित रहा और चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बाद में बड़कोट पुलिस ने विधायक संजय डोभाल समेत 22 नामजद और लगभग 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों पर सार्वजनिक शांति भंग, यातायात व्यवस्था बाधित करने और अवरोध उत्पन्न करने के आरोप लगाए गए।
विधायक डोभाल और उनके समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने उनके एक साथी को देर रात घर से जबरन उठा लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कानून व्यवस्था सत्तापक्ष के दबाव में काम कर रही है, जबकि सरकार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही।
हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।