टाटा मैजिक (छोटा हाथी) वाहनों के बस परमिट पर हाईकोर्ट की रोक, होंगे सभी निरस्त
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को हुए एक अहम मामले में टाटा मैजिक (छोटा हाथी) वाहनों के बस परमिट पर रोक लगा दी गई है। बस ओनर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल ऐसे सभी परमिट निरस्त करने का आदेश दिया।
बस मालिकों की आपत्ति
बस मालिकों ने कोर्ट में दलील दी कि टाटा मैजिक सिर्फ 7 से 9 सीट वाला छोटा वाहन है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बस के लिए एक निर्धारित ढांचा और मानक तय हैं। ऐसे में छोटे वाहन को बस परमिट देना अवैध है और इससे बस संचालकों की आमदनी पर बुरा असर पड़ रहा है।
हाईकोर्ट का सवाल
सुनवाई के दौरान परिवहन कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एक्ट में इसका प्रावधान है। लेकिन कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और सवाल उठाया कि आखिर 8-9 सीटर वाहन को बस का परमिट कैसे दिया जा सकता है?
याचिका का आधार
देहरादून निवासी बस ओनर्स विजय वर्धन डंडरियाल ने याचिका दाखिल कर कहा कि देहरादून में करीब 5,000 टाटा मैजिक को बस परमिट दे दिया गया है। ये वाहन बस स्टैंड से यात्रियों को उठाकर तुरंत चल पड़ते हैं, जिससे बसों को सवारी नहीं मिल पाती और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
अगली सुनवाई 25 सितंबर को
हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग से 25 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तब तक सभी टाटा मैजिक के बस परमिट निरस्त रहेंगे।