उत्तराखंड में नववर्ष के मद्देनजर 24 घंटे खुल सकेंगे होटल, रेस्टोरेंट और ढ़ाबे। आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नव वर्ष आयोजन के मद्देनजर नजर सभी होटल ढाबा रेस्टोरेंट आदि 24 घंटे खुल सकेंगे पर्यटकों की बड़ी संख्या और मांग को देखते हुए फैसला पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी व्यवस्था हो चुकी है लागू।
श्रम विभाग के जारी आदेशों में काम करने वाले कार्मिकों के हितों और पाली के अनुरूप काम कराने को कहा गया है विगत दिनों से प्रशासन की सख्ती के चलते खाने की होम पार्सल सुविधा भी बंद थी
उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2017″ के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24X7 की अवधि खुले रखने की अनुमति प्रदान की गयी है।
इसके साथ ही उक्त प्रतिष्ठानों में दिन एवं रात्रि दोनों पालियों में सभी कर्मकारों को कतिपय शर्तों के अधीन कार्य करने की भी अनुमति दी गयी है।
वर्तमान में नव वर्ष 2025 के आगमन अवसर पर अन्य राज्यों से भारी मात्र में पर्यटक उत्तराखण्ड राज्य में आ रहे हैं।
अतः पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत सभी रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि के मालिकों से अपील है कि, श्रम विभाग के उक्त कानून के अन्तर्गत अपने-अपने रेस्टोरेन्ट, होटल एवं ढाबा आदि को 24X7 की अवधि में खुला रखने का कष्ट करें।
देखें आदेश:-