हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव न कराने और अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत चुनाव नहीं कराने और अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी याचिका पर सुनवाई में राज्य सरकार से 14 दिनों के भीतर शपथपत्र और जिला पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने को कहा है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिये 14 दिन बाद की तिथि तय की है।
मामले के अनुसार, सुमन सिंह समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर सरकार के 30 नवम्बर 2023 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी। उन्होंने सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि 2011 में चीफ जस्टिस कोर्ट में ही उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव ने अंडरटेकिंग देकर भविष्य में कभी भी जिला पंचायतों में प्रशासकों नियुक्ति नहीं करने की बात कही थी।
अपवाद या आपदा की स्थिति में 1 या 2 ही नियुक्ति किये जाने की बात कही थी। उन्होंने न्यायालय को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की है।