UKMSSB ने नर्सिंग अधिकारी की भर्ती परीक्षा के संबंध में जारी की नई सूचना। पढ़ें….
- चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक के रिक्त 1455 पदों पर अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में सूचना
UKMSSB LATEST UPDATE 2024: उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ०चि० से०च० बो०/परी०/18/2023-24/203 दिनांक 11 मार्च 2024 के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी में समूह ग’ के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक के कुल रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था।
02- उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर श्रेणी-उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से लगभग डेढ़ गुना (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 09 जुलाई, 2024 (मंगलवार) से दिनांक 16 अगस्त, 2024 (शुक्रवार) तक प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून में आमंत्रित किया गया था।
03- सूचित किया जाता है कि स्पेशल अपील संख्या 231/2024 (SPA) अनीता भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 25.07.2024 को निम्न आदेश पारित किये गयेः-
“In the meantime, the 1564 candidates, who have already been given the benefit being senior in graduation and
age and have been selected, will not be allowed to participate in this selection process.”
04- उक्त आदेशों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा पूर्व में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड में रिक्त 1564 पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं करने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त स्पेशल अपील संख्या 231/2024 (SPA) अनीता भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 18.10.2024 को निम्न अंतिम आदेश पारित किये गयेः-
We are of the considered opinion that this appeal is totally misconceived. Firstly, as per Chapter VIII Rule 5
of the High Court Rules, special appeal is not maintainable against an interim order. Even otherwise also, the order
impugned is not even in the nature of an interim order. Whenever a selection process is challenged, it goes without saying, that the result of the selection has to abide by the outcome of the writ petition.
What was implicit has been made explicit by the impugned order by the learned Single Judge. Hence, there is no scope of interference in the order impugned. The special appeal is, accordingly, dismissed.
04- मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल अपील संख्या 231/2024 (SPA) अनीता भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.10.2024 को पारित आदेशों के क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी, जो कि पूर्व में उक्त रिट याचिका में दिनांक 25.07.2024 को पारित आदेशों तथा बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या उ० चि० से०च० बो०/परी०/18/2023-24/444, दिनांकः 31 जुलाई 2024 के क्रम में अभिलेख सत्यापन में उपस्थित नहीं हुए हो तथा वह पूर्व में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत रिक्त 1564 पदों के सापेक्ष चयनित हुए हों, तो वह पूर्व में बोर्ड की ई-मेल [email protected] पर सूचित कर केवल दिनांक 11 नवम्बर 2024 प्रातः 10.00 बजे बोर्ड कार्यालय में अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते हैं। दिनांक 11 नवम्बर 2024 के उपरान्त किसी भी दशा में कोई भी अवसर प्रदान नहीं
किया जायेगा तथा अंतिम परीक्षा परिणाम की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। अभिलेख सत्यापन हेतु वांछित दस्तावेज तथा दिशा निर्देशों हेतु बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट पर पूर्व में प्रकाशित पत्र संख्या उ०चि० से०च० बो०/परी०/18/ 2023-24/368, दिनांकः 25 जून 2024 का अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
देखें विज्ञप्ति:-