CM अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। ED की दलीलें खारिज
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने महज 5 मिनट चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया है। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है।
जमानत को लेकर दिए आदेश में कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार पर भी कोई रोक नहीं लगाई है। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। पिछली सुनवाई में ही शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।