अवैध खनन और वृक्षों के कटान पर DM, DFO और माइनिंग अधिकारी जवाब तलब
रिपोर्ट- गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के सालान गांव में जारी अवैध खनन और वक्षों के पातन पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी देहरादून, डी.एफ.ओ. देहरादून समेत माइनिंग अधिकारी से दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।
साथ ही खनन अधिकारी से कहा कि, वह पुलिस फोर्स लेकर अवैध खनन को रोके। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 5 सितम्बर 2023 नियत की गयी है।
आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर ने कहा कि, जनहित याचिका खारिज की जाये। जिस पर खंडपीठ ने उनके तर्क को नकारते हुए कहा, राज्य को स्वयं ऐसे मामलों पर सचेत होना चाहिए।
मामले के अनुसार सालन गाँव निवासी और ग्राम प्रधान आरती जोशी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि, एक ओर खनन विभाग की तरफ़ से कुछ लोगो पर जुर्माना ठोका गया।
वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी देहरादून ने उन्हीं लोगो को अगले ही महीने खनन करने की अनुमति दे दी, जिसका दुरुप्योग किया गया। जब खनन अधिकारी ने खनन रोकने का प्रयास किया तो उनकी पिटाई कर दी गई।