बिग ब्रेकिंग: उत्तराखंड हाईकोर्ट  ने पिटकुल MD की नियुक्ति रद्द की, सरकार को नियमों के तहत नई व्यवस्था का निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट  ने पिटकुल MD की नियुक्ति रद्द की, सरकार को नियमों के तहत नई व्यवस्था का निर्देश

नैनीताल। Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited (पिटकुल) के प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

अदालत ने राज्य सरकार को 2021 के नियमों के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। यह याचिका पिटकुल में चीफ इंजीनियर लेवल-1 राजीव गुप्ता समेत अन्य की ओर से दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने 10 सितंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत ध्यानी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

याचिका में कहा गया था कि नियमित चयन प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद वरिष्ठता के आधार पर पदभार याचिकाकर्ता को मिलना चाहिए था।

साथ ही, उत्तराखंड चयन एवं नियुक्ति ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स प्रक्रिया निर्धारण नियम, 2021 के नियम 9-ए के तहत निर्धारित अनिवार्य इंजीनियरिंग स्नातक योग्यता ध्यानी के पास नहीं थी।

खंडपीठ ने माना कि नियुक्ति नियम 9-ए का उल्लंघन है। सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि नियम में दी गई छूट का कानूनी और वस्तुनिष्ठ तरीके से उपयोग किया गया था। रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला,

जिससे आवश्यक योग्यता के समकक्ष किसी अन्य योग्यता को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत ठहराया जा सके।

अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने ध्यानी की योग्यता या क्षमता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ ही कहा कि यदि सरकार दोबारा विचार करे तो उसे 2021 के नियमों का पूर्ण पालन करना होगा।

नई नियुक्ति तक राज्य सरकार कानून के अनुसार अस्थायी व्यवस्था कर सकती है।