बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट से पुलिस-पीएसी भर्ती पर लगी रोक हटी, चयन प्रक्रिया को मिली मंजूरी

हाईकोर्ट से पुलिस-पीएसी भर्ती पर लगी रोक हटी, चयन प्रक्रिया को मिली मंजूरी

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने से संबंधित याचिका पर अहम फैसला सुनाया है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर पहले से लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य में करीब 2000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की संभावना बन गई है।

कोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार को आयु सीमा में छूट पर विचार करने के निर्देश देना व्यावहारिक नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा कि आयु सीमा में छूट दिए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता और अन्य अभ्यर्थी विज्ञापन में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिससे वे पात्र नहीं हो पाएंगे। ऐसे हालात में न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है।

क्या है मामला

इस मामले में चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 2000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था।
इनमें 1550 नए पद और 2021-22 व 2022-23 के दौरान रिक्त पड़े 450 पद शामिल थे।

याचिकाकर्ता की मांग

याचिकाकर्ता का कहना था कि लंबे समय से भर्ती न होने के कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र अधिक हो गई है। ऐसे में उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए।

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा को संशोधित कर कम से कम 25 वर्ष किया जाए। इस संबंध में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन द्वारा सरकार को कई बार ज्ञापन भी दिए गए थे।

राज्य सरकार का पक्ष

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और पुलिस बल में भारी कमी है। ऐसे में भर्ती पर लगी रोक हटाना आवश्यक है।
नतीजा

हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।