प्रतिबंधित मांस प्रकरण। भाजपा नेता मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी को बड़ा झटका देते हुए प्रतिबंधित मांस मामले में उनकी अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई कल के लिए सूचीबद्ध की है।
पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने नैनीताल पुलिस को निर्देश दिया था कि वह मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे।
छोई प्रकरण की पृष्ठभूमि
23 अक्टूबर को रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में गोवंश के शक में वाहन चालक नासिर की पिटाई की गई थी। नासिर की पत्नी नूरजहां ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग वाली याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया कि भाजपा नेता मदन जोशी लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव कर अपने कृत्य को सही ठहरा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
हाईकोर्ट के निर्देश
हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया है कि—
- मदन जोशी और उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट न करें।
- पहले से पोस्ट की गई भड़काऊ सामग्री को फेसबुक से हटवाया जाए।
- पुलिस किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बिना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सख्त कार्रवाई करे।
मांस की जांच पर पुलिस की रिपोर्ट
पुलिस के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि घटनास्थल पर वाहन में ले जाया जा रहा मांस भैंस का था, जिसका लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली के सप्लायर के पास उपलब्ध था।
आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी.एस. नरेंद्र और न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष हुई।


