बिग ब्रेकिंग: रामनगर गौ-मांस प्रकरण में कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त, SSP तलब। अतिक्रमण मामले में मांगी रिपोर्ट

रामनगर गौ-मांस प्रकरण में कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त, SSP तलब। अतिक्रमण मामले में मांगी रिपोर्ट

नैनीताल। रामनगर गौ-मांस प्रकरण में पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को आगामी सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ में नूरजहां और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 23 अक्टूबर को भीड़ ने पिकअप वाहन पर हमला कर चालक नासिर की पिटाई की थी। आरोप है कि पुलिस मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है।

सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि अब तक 31 अभियुक्तों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 8 को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी मदन जोशी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

सरकार ने अगली सुनवाई पर एक्शन-टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को तलब कर दिया।

उल्लेखनीय है कि यह मामला 23 अक्टूबर को प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने की सूचना के बाद हुए हंगामे से संबंधित है। इस दौरान चालक नासिर को भीड़ ने मारपीट कर घायल कर दिया था।

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (गंभीर चोट) और 190 (अवैध हमला व हिंसा) में केस दर्ज किया था।

इसी दौरान हाईकोर्ट ने सड़कों, नदी-नालों और सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले में भी स्वतः संज्ञान लिया।

मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि 17 अक्टूबर 2023 को कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण वाले क्षेत्रों का सर्वे कर लिया गया है और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आने वाले मंगलवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।