बिग ब्रेकिंग: HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत, नियमितीकरण पर बड़ा आदेश

HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत, नियमितीकरण पर बड़ा आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल (केंद्रीय) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से जुड़ी करीब 40 विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सभी अपीलों का निस्तारण करते हुए कहा कि जो कर्मचारी जिस विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें उसी विभाग में नियमित किया जाए। जिन कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय में कोई पद सृजित नहीं है, उनके लिए नए पद सृजित किए जाएं, क्योंकि वे वर्षों से सेवा दे रहे हैं।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय एक वरिष्ठता सूची जारी करे, जिसमें पहले से कार्यरत और हाल में नियमित हुए कर्मचारियों को समान रूप से शामिल किया जाए। वरिष्ठता तय करते समय केवल सेवा की अवधि को आधार बनाया जाए, चाहे कर्मचारी पहले नियमित हुआ हो या बाद में, कमीशन से आया हो या प्रमोशन से।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाए, जो सभी कर्मचारियों के दस्तावेज़ों की जांच कर 6 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

दरअसल, एकलपीठ ने पूर्व में कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नहीं किया और नई भर्ती कर दी थी। इससे पहले से कार्यरत कर्मचारी कनिष्ठों से पीछे हो गए थे।

कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद उम्मीद है कि वर्षों से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को अब न्याय और स्थायित्व दोनों मिलेगा।