हाईकोर्ट ने सरकार को दिए धराली आपदा प्रभावितों को राहत देने के निर्देश
उत्तरकाशी। 22 अगस्त को धराली में आई खीर गंगा नदी आपदा के बाद स्थानीय लोगों को अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अधिवक्ता सिद्धार्थ नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए।
खंडपीठ ने प्रभावित क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार को कहा और मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की। स्थानीय लोग सड़कों की क्षतिग्रस्त स्थिति, स्कूल और हॉस्पिटल शिफ्ट होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।