किच्छा सिरौलीकलां में चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट सख्त, SDM तलब
रिपोर्ट- दिलीप अरोरा
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर जिले के किच्छा नगर पालिका क्षेत्र से जुड़े सिरौलीकलां में 2023 से अब तक पालिका चुनाव घोषित न किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में खटीमा के उपजिलाधिकारी (SDM) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
क्या है मामला
सिरौलीकलां निवासी मोहम्मद यासीन ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में किच्छा नगर पालिका का विस्तार किया गया था, जिसमें सिरौलीकलां, बंडिया, देवरिया और आजादनगर को शामिल किया गया।
उसी वर्ष नगर पालिका चुनाव भी हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र को वार्ड संख्या 18, 19, 20 और आंशिक रूप से वार्ड संख्या 17 में शामिल किया गया।
छह साल से नगर पालिका का हिस्सा
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली के अनुसार, सिरौलीकलां पिछले छह वर्षों से नगर पालिका क्षेत्र का हिस्सा है और नगर पालिका ने इस क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी कराए हैं।
अब अलग करने की तैयारी
अब वर्तमान में सिरौलीकलां को नगर पालिका किच्छा से अलग करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि सिरौलीकलां को नगर पालिका से अलग न किया जाए, बल्कि यहां पर समय पर पालिका चुनाव कराए जाएं।
अगली सुनवाई 24 सितंबर को
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए SDM खटीमा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।