बिग ब्रेकिंग: उत्तराखंड में बिजली दरों पर राहत, UPCL की याचिका खारिज

उत्तराखंड में बिजली दरों पर राहत, UPCL की याचिका खारिज

देहरादून। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने बिजली दरें बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है।

आयोग ने UPCL (उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 674.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की मांग की गई थी।

आयोग का सख्त रुख

  • UPCL ने 11 अप्रैल 2025 को जारी टैरिफ आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी।
  • कंपनी ने 674.77 करोड़ रुपये (जिसमें 129.09 करोड़ रुपये डिले पेमेंट सरचार्ज भी शामिल) उपभोक्ताओं से वसूलने की दलील दी।
  • आयोग ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि न तो कोई नया तथ्य सामने आया और न ही पुनर्विचार का आधार।
  • आयोग ने स्पष्ट किया – DPS (डिले पेमेंट सरचार्ज) टैरिफ का हिस्सा होगा, चाहे सरकार हो या उपभोक्ता, नियम सब पर समान लागू होंगे।

लाइन लॉस पर सख्ती

  • UPCL के बिजनेस प्लान में लाइन लॉस के लक्ष्य को भी आयोग ने घटाकर तय किया।
  • 2025-26 → यूपीसीएल ने 13.50% प्रस्तावित किया, आयोग ने 12.75% तय किया।
  • 2026-27 → 13.21% के बजाय 12.25%।
  • 2027-28 → 12.95% के बजाय 11.75%।

पिछली हकीकत

  • 2021-22 → लक्ष्य 13.75%, वास्तविक नुकसान 14.70%
  • 2022-23 → लक्ष्य 13.50%, वास्तविक नुकसान 16.39%
  • 2023-24 → लक्ष्य 13.25%, वास्तविक नुकसान 15.63%

जनता ने भी जताया विरोध

5 अगस्त को हुई जनसुनवाई में उपभोक्ताओं और विशेषज्ञों ने यूपीसीएल की मांग का विरोध किया। उनका कहना था कि निगम की विफलताओं का बोझ जनता पर डालना अनुचित है।