GST काउंसिल का बड़ा फैसला। अब सिर्फ दो स्लैब, तंबाकू-लग्जरी सामान पर 40% टैक्स
हैदराबाद। केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तीन दिन चली जीएसटी काउंसिल की बैठक में अब सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% को मंजूरी दी गई है। यानी 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और इनके अंतर्गत आने वाले सामान को अब नए स्लैब में समायोजित किया जाएगा। नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी।
जहां एक ओर कई सामान सस्ते हो जाएंगे, वहीं कुछ वस्तुएं महंगी होंगी। काउंसिल ने खासकर तंबाकू और लग्जरी से जुड़ी वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है।
इन सामानों पर लगेगा 40% टैक्स
- सिगरेट और गुटखा
- पान मसाला
- चबाने वाली तंबाकू और जर्दा
- सुपर लग्जरी सामान
- लग्जरी कारें
- 350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिल
- एयरक्रॉफ्ट (पर्सनल यूज़ वाले)
- फास्ट फूड
- एडेड शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
काउंसिल ने यह भी साफ किया है कि जिन वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगेगा, उन पर किसी अन्य प्रकार का सेस या उपकर लागू नहीं होगा। हालांकि यह दरें कब से प्रभावी होंगी, इसका ऐलान बाद में किया जाएगा।
सट्टेबाजी और आईपीएल पर भी 40% टैक्स
जीएसटी काउंसिल ने बताया कि सट्टेबाजी, जुआ, कैसिनो, घुड़दौड़ जैसे गतिविधियों पर भी 40% जीएसटी लागू होगा। इसके अलावा आईपीएल जैसे खेल आयोजनों की टिकट/एंट्री पर भी 40% टैक्स लगेगा। लेकिन मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों को इससे बाहर रखा गया है।
बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने कहा कि दो स्लैब प्रणाली लागू होने से आम जनता को राहत मिलेगी और टैक्स प्रणाली सरल होगी।