BDC चुनाव पर अदालत की सख्ती। हाईकोर्ट ने मतों को सुरक्षित रखने के दिए आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड में बीडीसी सदस्य चुनाव को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। उधम सिंह नगर जिले की ग्राम सभा सिनोना से जुड़ी एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि याचिका के निस्तारण तक मतों को नष्ट न किया जाए।
मामला क्या है?
ग्राम सभा सिनोना की निवासी और बीडीसी मेंबर प्रत्याशी शिवानी राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना है कि 24 जुलाई को हुए चुनाव में 31 जुलाई को परिणाम घोषित किया गया, जिसमें उन्हें 1,438 वोट मिले, जबकि विजेता प्रत्याशी को 1,447 वोट मिले। यानि सिर्फ 9 वोटों से हार हुई।
री-काउंटिंग पर विवाद
शिवानी राणा का आरोप है कि काउंटिंग के दौरान उनके एजेंट ने री-काउंटिंग की मांग की थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने 6 अगस्त को उधम सिंह नगर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में चुनाव याचिका दायर की, लेकिन वहां से भी कोई आदेश नहीं मिला।
हाईकोर्ट की शरण
अंतरिम राहत न मिलने पर शिवानी राणा ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि जब तक चुनाव याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक मतपत्रों को नष्ट न किया जाए।