बिग ब्रेकिंग: नैनीताल पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से तलब की नियमावली, अहम सुनवाई कल

नैनीताल पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से तलब की नियमावली, अहम सुनवाई कल

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से ‘जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन एवं विवाद निवारण नियमावली 1994’ की हैंडबुक तलब की है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई कल के लिए नियत की है।

14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान होना था। जिले से चयनित 27 पंचायत सदस्यों में से 22 ने मतदान किया, जबकि 5 सदस्य अचानक लापता हो गए।

इस मामले में तल्लीताल थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई गई। बाद में इन पांचों सदस्यों ने शपथपत्र और वीडियो संदेश जारी कर स्वयं को सुरक्षित बताते हुए चुनाव प्रक्रिया से अलग होने की जानकारी दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इसे जनहित याचिका के रूप में लिया था। अदालत ने डीएम और एसएसपी को तलब किया। सुनवाई के दौरान डीएम ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पुनः मतदान की अनुशंसा करेंगी।

चुनाव आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि पहले की सुनवाईयों में सभी पक्ष अपनी दलीलें दे चुके हैं, जबकि आज लंबी सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि कुछ बिंदुओं पर निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को ही करना होगा।

वहीं, याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामथ ने कहा कि वह अपनी दलील चुनाव आयोग के बजाय उच्च न्यायालय में ही रखना चाहते हैं।

नियमावली में स्पष्ट प्रावधान न मिलने पर अदालत ने 1994 की नियमावली की प्रति मंगाने के आदेश दिए हैं।