बिग ब्रेकिंग: देहरादून गुच्छूपानी हत्याकांड। 3 को फांसी, 2 को उम्रकैद, पत्नी बरी

देहरादून गुच्छूपानी हत्याकांड। 3 को फांसी, 2 को उम्रकैद, पत्नी बरी

देहरादून। गुच्छूपानी में नवंबर 2022 में हुए ई-रिक्शा चालक मोहसिन हत्याकांड में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अतिरिक्त सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने हत्या के दोषी अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को फांसी की सजा सुनाई, जबकि मृतक की पत्नी शीबा के प्रेमी साबिर अली और उसके साथी रईस खान को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

साथ ही दोनों को तीन माह के भीतर मोहसिन के बच्चों को 1-1 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया गया। वहीं, संदेह का लाभ देते हुए पत्नी शीबा को बरी कर दिया गया।

30 नवंबर 2022 को मिला था शव

शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल के मुताबिक, 30 नवंबर 2022 को गुच्छूपानी पार्किंग के पास मोहसिन का शव बरामद हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह पत्थरों से कुचला गया था।

जांच में सामने आया कि 28 नवंबर को अरशद ने उसे कई बार कॉल कर बुलाया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या का षड्यंत्र उसकी पत्नी शीबा के अवैध संबंधों और 2 लाख की सुपारी से जुड़ा था।

प्रेम प्रसंग और साजिश

पुलिस जांच में पता चला कि शीबा के पड़ोसी साबिर अली से पिछले तीन साल से अवैध संबंध थे। रईस खान और साबिर के कहने पर अरशद ने अपने साथियों शाहरुख और रवि के साथ मिलकर मोहसिन की हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें 2 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी।

8 साल पहले हुई थी शादी

मोहसिन और शीबा की शादी 8 साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। लेकिन शीबा के संबंधों ने इस रिश्ते को तोड़ दिया और आखिरकार मोहसिन की नृशंस हत्या कर दी गई।

यह फैसला प्रदेश में रिश्तों और लालच से उपजी इस जघन्य वारदात को न्यायिक अंजाम देने वाला ऐतिहासिक माना जा रहा है।