बीडीसी चुनाव में जीत भी खतरे में, हाईकोर्ट ने 6 माह में याचिकाओं का निस्तारण किया तय
देहरादून। उत्तराखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) चुनाव जीतने वाले कई प्रत्याशियों के लिए बड़ी खबर है। हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों ने जीतने वालों के दोहरी मतदाता सूची वाले होने का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट ने सभी याचिकाओं का निस्तारण 6 माह के भीतर करने का आदेश दिया। नियमों के अनुसार जीतने वाले प्रत्याशी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उनका कार्यकाल रद्द किया जा सकता है।
याचिकाकर्ताओं में पौड़ी गढ़वाल की दीक्षा नेगी, टिहरी की नीरू चौधरी और उत्तरकाशी की ऊषा शामिल हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ जीतने वाले प्रत्याशियों के नाम दो मतदाता सूची में दर्ज थे। वहीं, अन्य दावेदारों ने भी आरोप लगाया कि उनके विरोधी दूसरे क्षेत्र से चुनाव जीतकर यहां भी नाम दर्ज करवा चुके थे।
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अब सभी याचिकाओं का निष्पादन छह माह में किया जाएगा। इसका मतलब है कि जीतकर खुशी मनाने वाले प्रत्याशी भी कानूनी प्रक्रिया के बाद अपना कार्यकाल खो सकते हैं।