नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। DM और SSP तलब, दिए यह निर्देश
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर “उठाए गए” दस सदस्यों को अपनी सुरक्षा में मतदान कराने का आदेश दिया।
अदालत ने एसएसपी को पांच अन्य लापता सदस्यों को खोजकर वोटिंग करवाने और शाम 4:30 बजे डीएम के साथ अदालत में पेश होने के निर्देश दिए।
मामला तब गर्माया जब सुबह वोटिंग से पहले कुछ सदस्यों के अपहरण की खबर आई। कांग्रेस समर्थित पक्ष 10 सदस्यों को लेकर सीधे हाईकोर्ट पहुंचा, जहां डीएम वंदना सिंह और एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ऑनलाइन पेश हुए।
कोर्ट ने आरोपों पर संज्ञान लेते हुए सीओ रमेश बिष्ट को पोलिंग बूथ तक सदस्यों को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी दी।
न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की हिंसा रोकी जाए। महाधिवक्ता ने घटना पर चिंता जताई, वहीं मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की उपस्थिति को सम्मानजनक बताया और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।