बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव रद्द कर दोबारा कराने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव रद्द कर दोबारा कराने का दिया आदेश

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रद्द करते हुए पुनः मतदान कराने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान लापता हुए जिला पंचायत सदस्यों का अब तक कोई पता न लगने पर कड़ी नाराजगी जताई।

कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। लापता जनप्रतिनिधियों को लेकर प्रशासन की निष्क्रियता पर भी अदालत ने चिंता जताई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अब तक इस मामले से जुड़ा कोई वीडियो नहीं देखा है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है और लापता सदस्यों की तलाश के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

जिला पंचायत अपहरण मामला। हाईकोर्ट ने दी री-पोलिंग की हरी झंडी, SSP पर बरसे CJ

नैनीताल जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण मामले में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अहम सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जे. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने DM वंदना सिंह और SSP प्रह्लाद नारायण मीणा को वर्चुअली पेश होने को कहा।

अदालत ने SSP की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है “अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है”।

सरकार की ओर से बताया गया कि पांच लापता सदस्य एफिडेविट देकर स्वेच्छा से चुनाव से हट गए, लेकिन CJ ने इसे संदिग्ध बताते हुए टिप्पणी की “आज आदेश के बाद ही एफिडेविट खरीदे गए हैं।”

DM ने साफ चुनाव का दावा करते हुए कहा कि “जरूरत पड़ने पर पुनः मतदान कराने को तैयार हैं” और अदालत को आश्वस्त किया कि एक घंटे में निर्वाचन आयोग को री-पोलिंग के लिए पत्र भेजा जाएगा।

याचिकाकर्ता पक्ष ने वीडियो साक्ष्य पेश कर आरोप लगाया कि गुंडों द्वारा सदस्यों को उठाते समय पुलिस मूकदर्शक रही। कोर्ट ने निर्देश दिया कि घटना में मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो, और लापता पांचों सदस्यों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए।

अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस बीच, कांग्रेस ने अदालत के फैसले के बाद मल्लीताल से तल्लीताल तक जुलूस निकाला।