उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव की अधिसूचना जारी। 14 अगस्त को होगा मतदान
देहरादून उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के चुनाव की घोषणा कर दी है। यह चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा घोषित किए गए हैं।
चुनाव की समय-सारिणी इस प्रकार है:-
- नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि और समय: 11 अगस्त 2025, पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
- नामांकन पत्रों की जांच: 11 अगस्त 2025, अपराह्न 3:30 बजे से कार्य की समाप्ति तक
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 12 अगस्त 2025, पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक
- मतदान की तिथि और समय: 14 अगस्त 2025, पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
- मतगणना: मतदान समाप्ति के तत्काल बाद, 14 अगस्त 2025 को
यह चुनाव उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश पंचायतों के विवादों का निपटारा नियमावली, 1994 के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत गुप्त मतदान द्वारा होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वे निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) की भूमिका निभाएंगे। आवश्यकता अनुसार सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं।
निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना 07 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी और प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत डाक या सर्टिफिकेट पोस्ट के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना भेजी जाएगी।
इसके साथ ही जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जनपद कार्यालयों के सूचना पट्टों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा, और समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।
मतपत्र हिंदी (देवनागरी लिपि) में होंगे, और प्रत्याशियों के नाम उसी क्रम में प्रकाशित होंगे, जिस क्रम में वे नियम 13 के तहत प्रत्याशी सूची में दर्ज हैं।
देखें अधिसूचना:-