जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण जारी, नैनीताल सीट अनारक्षित घोषित
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। शासन द्वारा यह आरक्षण सूची 1 अगस्त 2025 को आदेश संख्या 1088/XII(1)/2025/86(22)2019 के तहत प्रकाशित की गई है।
प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण के बाद यह आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243D, उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 एवं उसके संशोधन अध्यादेश, 2025 और संबंधित नियमों के अनुरूप है।
नैनीताल सीट अनारक्षित घोषित
इस बार की आरक्षण सूची में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनारक्षित रखा गया है, यानी यहां से कोई भी प्रत्याशी, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, चुनाव लड़ सकता है। इससे पहले यहां पर अनुसूचित जाति या महिला आरक्षण की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अंतिम निर्णय में इसे सामान्य वर्ग के लिए खोल दिया गया है।
हरिद्वार जनपद को किया गया अपवर्जित
उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण हरिद्वार जिले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि हरिद्वार जनपद की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली अलग ढांचे के अधीन आती है। इसके लिए पृथक से व्यवस्था लागू होती है।
आरक्षण का आधार और प्रक्रिया
आरक्षण निर्धारण में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा गया:
- जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत
- महिलाओं को 50% पदों पर आरक्षण
- पिछली बार आरक्षित रही सीटों का चक्रानुक्रम
- प्राप्त आपत्तियों की विधिवत समीक्षा
राजनीतिक हलकों में हलचल
आरक्षण सूची जारी होते ही राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों के बीच नई हलचल शुरू हो गई है। जिन सीटों को आरक्षित किया गया है, वहां नए समीकरण बन रहे हैं और कई दावेदारों की रणनीति भी बदल गई है। वहीं अनारक्षित सीटों पर मुकाबला खुला होने के कारण, स्वतंत्र उम्मीदवारों और नए चेहरों को भी अवसर मिल सकता है।
नोट:- आरक्षण सूची के साथ पूरी सूची और संबंधित जिलों में आरक्षित श्रेणियों की विस्तृत जानकारी शीघ्र ही ज़िला पंचायत कार्यालयों और पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
देखें आदेश:-
