पंचायत वोटर लिस्ट विवाद में हाईकोर्ट सख्त। चुनाव आयुक्त व मुख्य सचिव तलब
- अंग्रेज़ी न जानने वाले अधिकारी कैसे निभाएंगे जिम्मेदारी? हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्रामसभा में क्षेत्र से बाहरी लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अंग्रेजी नहीं जानने वाले अधिकारियों पर प्रश्नचिन्ह लगाए।
पंचायती चुनाव संबंधी याचिकाओं को सुनते हुए मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है।
साथ ही न्यायालय ने राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव से पूछा है कि क्या ए.डी.एम.स्तर का अधिकारी, जिसे अंग्रेजी बोलने का कोई ज्ञान नहीं है वो एक कार्यकारी पद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की स्थिति में हो सकता है ?
मामले की सुनवाई के दौरान ए.डी.एम.बविवेक राय और एस.डी.एम. कैंचीं मोनिका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रही।