हरिद्वार में पार्किंग निर्माण पर रोक। यथास्थिति बनाए रखने के आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के नगर निगम, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के हरकी पैड़ी और बेलबाबा के समीप पार्किंग निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ से आज याचिकाकर्ता ने कहा कि वहां टेंडर होने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसकी वजह से इस वर्ष श्रावण मास में कावड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बड़ोनी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार के हर की पैड़ी गंगा तट सहीत कई अन्य जगहों पर गंगा के किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम पार्किंग बना रहा है।
जाम की वजह से हरिद्वार में आयोजित होने वाले समस्त हिन्दू पर्व मनाने वाले अनुवायीयो को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पार्किंग स्थल बनाने से गंगा, मानव, पर्यावरण सहित कई जलीय जीव प्रभावित हो रहे है। न्यायलय से निवेदन किया गया कि सरकार इस क्षेत्र में कोई पार्किंग निर्माण का निर्देश न दे।