इस जिले में इस दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें। आदेश जारी
टिहरी गढ़वाल। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अंतर्गत मतगणना की तिथि 4 जून 2024 को टिहरी गढ़वाल जिले में सभी प्रकार की शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में संचालित सभी विदेशी मदिरा के थोक और फुटकर अनुज्ञापन, डिपार्टमेंटल स्टोर, बार, सैन्य कैन्टीन, बॉटलिंग प्लांट, हैम्प, और एक दिवसीय मदिरा अनुज्ञापन 4 जून को पूरी तरह से बंद रहेंगे।
यह प्रतिबंध होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान और किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर लागू होगा।
इस आदेश के तहत:
थोक अनुज्ञापन (एफ.एल.-2/2बी) और फुटकर बिक्री अनुज्ञापन (एफ.एल.-5डी)
डिपार्टमेंटल स्टोर (एफ.एल.-5डी.एस.)
– बार अनुज्ञापन (एफ.एल.-6 (समिश्र)/7)
– सैन्य कैन्टीन अनुज्ञापन (एफ.एल.-1/1ए)
– बॉटलिंग प्लांट (एफ.एल.एम.-3)
– हैम्प और एम.ए.-4
– एफ.एल.-40
– एक दिवसीय मदिरा अनुज्ञापन (एफ.एल.-11)
मतगणना दिवस पर लागू होने वाले इस प्रतिबंध का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि मतगणना प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके और जिले में शांति और व्यवस्था बनी रहे। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।
इस कदम से निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।