UGC के बार-बार रिमाइंडर कराने पर भी नहीं नियुक्त किया लोकपाल। 159 डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी
UGC Defaulting Universities List: यूजीसी के अनुसार हर विश्वविद्यालय के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया जाता है।
UGC Latest Notification: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन विश्वविद्यालय की लिस्ट की घोषणा की है जिन्होंने अभी तक लोकपाल नियुक्त नहीं किए हैं। आयोग ने डिफाल्टर विश्वविद्यालय की एक लिस्ट शेयर करते हुए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लगभग 159 स्टेट यूनिवर्सिटीज ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद कोई लोकपाल नियुक्त नहीं किया है।
इसके अलावा 67 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और लगभग 2 डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल हैं। आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए 11 अप्रैल, 2023 को विश्वविद्यालयों को नोटिफाई किया था।
यूजीसी के आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2023 को 11 अप्रैल 2023 को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया था।
12 अप्रैल 2023 के लेटर द्वारा विश्वविद्यालय के वी नियमों यूजीसी के आधिकारिक राजपत्र (यूजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध) में नोटिफाई किया है।
12 अप्रैल 2023 के लेटर द्वारा विश्वविद्यालयों से विनियमों की अधिसूचना के 30 दिन के भीतर लोकपाल नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था।
उसके बाद कई बार यूनिवर्सिटीज को रिमाइंडर भी दिए गए 5 दिसंबर 2023 के पिछले कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटीज से फिर से लोकपाल नियुक्त करने और यूजीसी के अन्य प्रावधानों को 31 दिसंबर 2023 तक लागू करने का अनुरोध किया गया लेकिन फिर भी इन सब का कोई अनुपालन नहीं किया गया।
नोटिफिकेशन में दी गईं कुछ यूनिवर्सिटीज में आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश), राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तेलंगाना), इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (छत्तीसगढ़), गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहित अन्य शामिल हैं। विश्वविद्यालयों की पूरी लिस्ट यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक की जा सकती है।
वे यूनिवर्सिटीज जिन्होंने बाद में लोकपाल की नियुक्ति की है। वह यूजीसी द्वारा शेयर किए गए ईमेल पर लोकपाल की पूरी डिटेल बता सकते हैं। यूनिवर्सिटीज की लिस्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.ugc.gov.in/pdfnews/3398304_Updated_List_of_defaulting_Univer… है।
क्या है यूनिवर्सिटी लोकपाल
यूनिवर्सिटी लोकपाल यानी ओम्बड्समैन, छात्रों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालने का काम करता है। यूजीसी के मुताबिक हर विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य होता है।
लोकपाल वह व्यक्ति होता है जो जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का न्यायाधीश होता है या फिर कोई सेवानिवृत्ति ऑफिसर होता है। सेवानिवृत प्रोफेसर को कम से कम 10 साल का प्रोफेसर के तौर पर अनुभव भी होना चाहिए