0हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा रूट मामले में ट्रांसपोर्ट कमनिशर को बनाया पक्षकार। दो माह में मांगा प्लान
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर में ई रिक्शा के रूट तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट कमनिशर को पक्षकर बनाते हुए ई रिक्शाओं के रूट तय करने सम्बंधित प्लान दो माह के भीतर पेश करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई के लिए मार्च माह की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार काशीपुर निवासी अभिमन्यु भारद्वाज ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, काशीपुर में रिक्शा के रूट निर्धारित नही है, जिसकी वजह से किसी भी रूट पर रिक्शा चल रहे है।
हाइवे में भी ई रिक्शा चलाये जा रहे है। जबकि इनकी गति 25 किलोमीटर प्रति घन्टा है। इनके हाइवे में चलने से कभी भी बडी दुर्घटना हो सकती। भारत सरकार ने ई रिक्शा चलाने के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 66 में इन्हें परमिट की छूट दी गयी है।
रूट का निर्धारण राज्य सरकार पर छोडा गया है। परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने इनके संचालन के रूटों का निर्धारण नह किया है।
परमिट की अनिवार्यता नही होने के कारण इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही। जनहित याचिका में कोर्ट से प्राथर्ना की गई है कि, ई रिक्शा के रूटों का निर्धारण किया जाय।