बालिग को बताया नाबालिग। माँ-बेटे समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कोर्ट के समक्ष किशोर की मां रजनी कश्यप ने दी गई जानकारी में बताया कि, उसकी मुलाकात अमित भारती निवासी सप्तऋषि भूपतवाला से हुई थी, उसी ने ही चालान के निस्तारण का भरोसा दिलाते हुए उसे एक अधिवक्ता के चैंबर में ले जाकर कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर पर करवाए थे।
कोर्ट जांच में हकीकत सामने आने पर सीएजेएम ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। ज्वालापुर में मोटर अधिनियम के तहत काटे गए चालान में किशोर को बालिग दर्शाकर जन्मतिथि से जुड़े फर्जी प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश करना आरोपित माता-पिता को भारी पड़ गया।
प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर सीजेएम कोर्ट के वरिष्ठ सहायक की तरफ से मां-बेटे सहित तीन आरोपितों के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर की क्षेत्र की दयानंद नगरी वानप्रस्थ निवासी शिवम का यातायात पुलिस ने ई-चालान किया था। चालान के भुगतान के लिए शिवम ने कोर्टका दरवाजा खटाखटाया था। वाहन स्वामी ने कोर्ट के समक्ष अपने जन्मतिथि के प्रमाण पत्र पेश करते हुए खुद को बालिग दर्शाया था।
कोर्ट ने जब जन्मतिथि से जुड़े प्रमाण पत्र की जांच के लिए ज्वालापुर इंटर कालेज प्रबंधन को तलब किया, तब सामने आया कि छात्र की जन्मतिथि वर्ष2004 नहीं बल्कि 2006 है और स्कूल ने जन्म तिथि से जुड़े कोई दस्तावेज जारी नहीं किए है।
कोर्ट के समक्ष किशोर की मां रजनी कश्यप ने दी गई जानकारी में बताया कि उसकी मुलाकात अमित भारती निवासी सप्तऋषि भूपतवाला से हुई थी, उसी ने ही चालान के निस्तारण का भरोसा दिलाते हुए उसे एक अधिवक्ता के चैंबर में ले जाकर कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर पर करवाए थे।
कोर्ट की जांच में हकीकत सामने आने पर सीएजेएम ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। कोर्ट के वरिष्ठ सहायक पंकज श्रीवास्तव ने अमित भारती निवासी सप्तऋषि चुंगी भूपतवाला, शिवम कश्यप और उसकी मां रजनी निवासीगण दयानंद नगरी वानप्रस्थ आश्रम के खिलाफ धोखाधड़ी समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।