बड़ी खबर: खनन कार्य में लगे वाहनों के लिए अब यह आदेश हुआ जारी। पढ़ें….

खनन कार्य में लगे वाहनों के लिए अब यह आदेश हुआ जारी। पढ़ें….

उत्तराखंड में खनन कार्य में लगे वाहनों के लिए बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में खनन कार्य में लगे हुए वाहनों को खनन कार्य के दौरान वन निगम द्वारा लगाई जा रही चिप RFID Device को अगले आदेश तक लगाने की छूट परिवहन विभाग ने दी है इसके आदेश जारी हो गए हैं आदेश के अनुसार अब इन वाहनों में यह चिप 30 जून तक लगाने की छूट मिली है।

प्रदेश के अन्तर्गत खनन व्यवसाय में संलग्न माल वाहनों से सम्बन्धित विभिन्न परिवहन संघों / महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी तथा आयुक्त एवं सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड को सम्बोधित प्रार्थना पत्र देकर अथवा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण के साथ प्रतिनिधिमण्डल के रूप में भेंट कर यह अनुरोध किया गया है कि, खनन व्यवसाय में संलग्न माल वाहनों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा RFID Device स्थापित कराये गये हैं ।

जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड वन विकास निगम के स्तर पर वाहनों की ट्रैकिंग सम्बन्धी रिकार्ड रखा जा रहा है। उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि विगत् में खनन सीजन में इन माल वाहनों का अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाने के कारण वाहन स्वामियों के समक्ष वित्तीय संकट भी विद्यमान है।

ऐसी स्थिति में, खनन व्यवसाय में संलग्न माल वाहनों को मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली के प्राविधानानुसार वाहन के लोकेशन ट्रेकिंग हेतु AIS:140 (समय-समय पर यथासंशोधित) मानक के VLT Device लगाये जाने सम्बन्धी परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों से छूट प्रदान की जाय।

इस सम्बन्ध में, सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि खनन व्यवसाय में संलग्न ऐसे माल वाहन जिनका पंजीकरण उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा खनन कार्य हेतु किया गया है और जिनमें RFID Device स्थापित है, को दिनांक 30 जून, 2024 तक AIS:140 (समय-समय पर यथासंशोधित) मानक के VLT Device स्थापित किए जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाय।

इस बीच यदि वाहन की फिटनेस देय हो तो VLT Device दिनांक 30 जून, 2024 तक लगा लिए जाने का एक बन्धपत्र (Undertaking) लेकर ऐसे वाहन को फिटनैस सम्बन्धी अन्य शर्ते पूर्ण करने पर फिटनैस प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

जिला खनन समिति, नैनीताल द्वारा गौला नदी से उपखनिज ले जाने वाले भार वाहनों का पंजीकरण किया जाता है।

अभिलेखों के परीक्षण से संज्ञान में आया है कि विभिन्न गेटों के लिए पंजीकृत 174 वाहन गत 01 वर्ष से 03 वर्ष या उससे अधिक समय से उपखनिज निकासी कार्य में योजित नहीं पाए गए हैं। उक्त कारण से खनन सत्र में मानक के अनुरूप उपखनिज की निकासी नहीं हुई तथा राजस्व की हानि हुई है।

अतः उक्त 174 वाहनों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उनके सापेक्ष 174 नये वाहनों के पंजीकरण की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गयी है। विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि खनन सत्र 2023-24 के लिए कतिपय वाहनों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

नवीनीकृत वाहनों में से अधिकांश वाहन विभिन्न गौला गेटों से उपखनिज निकासी का कार्य कर रहे हैं किन्तु नवीनीकरण के बावजूद भी कतिपय वाहनों द्वारा उपखनिज निकासी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

नवीनीकरण के बावजूद उपखनिज निकासी कार्य प्रारम्भ न किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वाहन के स्वामियों को उपखनिज निकासी कार्य की आवश्यकता नहीं है जिस कारण अन्य जरूरतमंद वाहन स्वामियों को रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है तथा राजस्व की भी हानि हो रही है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीनीकृत वाहन यदि दिनांक-22-12-2023 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अनुमन्य खनन गेट से उपखनिज निकासी कार्य नहीं करते है, तो उन वाहनों का पंजीकरण निरस्त करते हुए जनहित एवं राजस्व हित में नये रोजगार का सृजन करते हुए नवीन वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाहीं प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उपखनिज निकासी प्रारम्भ न करने के कारण गौला गेट के लिए पंजीकृत वाहनों के निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए सम्बन्धित वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।