सूचना आयोग ने अधिशासी अभियंता पर चलाया चाबुक। सचिव को दिए कार्यवाही के निर्देश
- गैर जिम्मेदार अधिकारी को RTI का प्रशिक्षण कराने के निर्देश।
- टेंडरों में सांठगांठ करने में है महारत हासिल, लेकिन RTI का ज्ञान नहीं !
विकासनगर। निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून में कार्यरत अधिशासी अभियंता (वर्तमान में कपकोट, बागेश्वर में तैनात) राजेश कुमार को सूचना अधिकार अधि. के प्रावधानों की जानकारी न होने/ तत्कालीन अधिशासी अभियंता के काले कारनामों से उनको बचाने अथवा RTI को हल्के में लेने पर मा. सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने गंभीरता दिखाते हुए उक्त गैर जिम्मेदार व निकम्मे अधिशासी अभियंता पर सख्ती दिखाते हुए इनके विरुद्ध भविष्य में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए एवं सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन को निर्देश दिए कि, वह अपने स्तर से उक्त अधिकारी के खिलाफ चेतावनी निर्गत करें एवं इनको सूचना अधिकार अधिनियम का प्रशिक्षण दिलाने की कार्रवाई करें।
इस मामले का खुलासा करते हुए जन संघर्ष मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने कहा कि, उक्त प्रकरण निर्माण खंड, लोनिवि, देहरादून में हुए टेंडर घोटाले के संबंध में मा. सूचना आयोग ने 25/07/22 को अपील पर सुनवाई एवं कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग एक वर्ष तक भी मामले में कार्रवाई न होने पर मा. सूचना आयोग ने चाबुक चलाया।
शर्मा ने कहा, उक्त गैर जिम्मेदार अधिकारी को टेंडरों में घालमेल / सांठ-गांठ करने की तो पूरी महारत हासिल है, लेकिन RTI के प्रावधानों का बोध नहीं है। मोर्चा निकम्मे एवं गैर जिम्मेदार अधिकारियों को कतई नहीं छोड़ेगा।