5 जून से शुरू होंगे RTE के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन। इन बच्चों को मिलेगा लाभ
देहरादून। आगामी 5 जून से शुरू होगी आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया। शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 13 से 23 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे।
बता दे कि, 5 जून से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 15 मई तक चलेगी। इसके साथ ही 16 से 20 जून के बीच पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची भी अपलोड कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक नए शिक्षा सत्र के लिए निजी स्कूलों में कोटे की 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले किए जाएंगे।
वही प्रवेश के लिए 1 जून को लॉटरी प्रक्रिया होगी। प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इंडस एक्शन संस्था की वेबसाइट https://rte121c-ukd.in/uttarakhand पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे।
बता दें कि, जिन निजी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मान्यता है, उन स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2023 को 3 साल और कक्षा एक से संचालित निजी स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2023 को पांच साल पूरी होनी चाहिए।
जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी वार्ड में बच्चे पर्याप्त संख्या में नहीं हैं या स्कूल में सीटें कम हैं और बच्चे अधिक हैं, तो आस-पास के स्कूलों में भी दाखिला मिलेगा।
प्रवेश के लिए तय मानक
प्रवेश के लिए मानक भी तय किए गए हैं। मानकों के अनुसार उन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 55 हजार या इससे कम है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के तहत बीपीएल कार्ड धारक अभिभावक के बच्चों और कमजोर वर्ग के बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही इसमें सक्षम या उप जिलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य रहेगा।
किस-किस को मिलेगा लाभ
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ और दिव्यांग बच्चों के साथ ही ऐसे बच्चे जो विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हैं। और उनकी वार्षिक आय 80 हजार से कम हो ऐसे बच्चों को RTE का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा एचआईवी पीड़ित बच्चे या एचआईवी पीड़ित माता-पिता, दिव्यांग माता-पिता जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम हो, के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।