सचिव पंचायती राज, जिला पंचायत अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी। मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सचिव पंचायतीराज नीतीश झा, जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर व अपर मुख्य अधिकारी उधम सिंह नगर को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई जून माह में होगी। आज मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी विपिन कुमार ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि, जिन जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं है, उनकी जगह उनके पति जिला पंचायत की बैठकों में शामिल होकर बैठक में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करते हैं।
जबकि 2006 में न्यायालय ने निर्देश जारी कर कहा था कि जहां जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं है वहाँ उनके पति बैठक में भाग नही ले सकते।
इसके बाद भी जिला पंचायतों की बैठकों में उनके पति प्रतिभाग कर बैठक में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। दिसम्बर 2022 में जिला पंचायत उधम सिंह नगर में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
अवमानना याचिका में न्यायालय से प्राथर्ना की गई है कि, जिन लोगो ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया है उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाय।
अवमानना याचिका में सैकेट्री पंचायती राज, जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर और अपर मुख्य अधिकारी को पक्षकार बनाया है।