हाईकोर्ट के चमोली डीएम को निर्देश। कहा, 45 दिनों में करें कूड़ा घर का निस्तारण
नैनीताल। नगर पंचायत गैरसैंण के अंतर्गत हाईवे और रामगंगा नदी से दो मीटर की दूरी पर कूड़ाघर निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने चमोली के डीएम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के तहत 45 दिन के भीतर गैरसैंण के कूड़े के निपटारे का निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि, चमोली जनपद निवासी राजेंद्र सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा कि, जिस भूमि पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पार्किंग निर्माण होना है, वहां नगर पंचायत ने कूड़ाधर बनाने का प्रस्ताव रखा है।
यह स्थान नेशनल हाइवे व रामगंगा के समीप है, जबकि पांच वर्ष पूर्व यानि 2016 की नियमावली में स्पष्ट है कि, नदी तट से 200 मीटर की दूरी तक कूड़ाघर नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा यहां कूड़ाघर बनने से नदी सहित आस-पास में प्रदूषण फैलने का खतरा है, इसलिए यहां बनने वाले कूड़ाघर को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए।