मानकों के विरुद्ध खाद्य तेल बेचने पर विक्रेता और निर्माता कंपनी पर 9.25 लाख का जुर्माना
देहरादून। खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं पाए जाने पर न्याय निर्णय अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्र की अदालत ने निर्माता कंपनी, गोदाम संचालक और खुदरा विक्रेता पर 9.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 30 दिनों में यह राशि जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने मैसर्स रजत ट्रेडर्स, निकट गीता भवन, विकासनगर में बेचे जा रहे खाद्य तेल का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में यह तेल मानकों पर खरा नहीं पाया गया। विभाग ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अदालत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 के तहत परिवाद दाखिल किया था।
यह परिवाद विक्रेता रजत अग्रवाल, मैसर्स रजत ट्रेडर्स, गोदाम संचालक जगदीश फूड्स, निकट हरिलोक कॉलोनी, सराई बाईपास रोड, ज्वालापुर, हरिद्वार और निर्माता सागर ऑयल कंपनी, 192/9 छात्रावास रोड, कैथल (हरियाणा) के विरुद्ध दर्ज किया गया।
सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी केके मिश्र की अदालत ने विक्रेता रजत अग्रवाल पर 25,000 गोदाम संचालक जगदीश फूड्स व निर्माता कंपनी सागर ऑयल पर 4.50-4.50 लाख जुर्माना लगाया है।