प्राइवेट स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी। देखें….
देहरादून। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूल के लिए सख्त आदेश जारी किया है। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्राइवेट स्कूलों के लिए 30 बिंदु की गाइडलाइन जारी की गई है।
इन नियमों का पालन हर स्कूल को करना होगा। नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गाइडलाइन के नियम
- शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन
गाइडलाइन के अनुसार छात्राओं वाली हर स्कूल बस में महिला कंडक्टर या स्कूल की महिला स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य है। - स्कूल परिसर में भी सुरक्षा के लिए कड़े मानक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- आदेश में कहा गया है कि, प्राइवेट स्कूल की जिन बसों में छात्राएं भी स्कूल आती है। उन बसों में महिला कंडक्टर अनिवार्य होगी।
- यदि कंडक्टर की व्यवस्था ना हो तो स्कूल की महिला स्टाफ अंतिम छात्रा के घर पहुंचाने तक बस में साथ रहना होगा।
- स्कूल परिसर में हर जगह अब पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
- प्रबंधक प्रधानाचार्य सीसीटीवी कैमरे की नियमित रूप से जांच करेंगे कि, वह अपडेट हैं या नहीं।
- शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों के मुआयना करने के आदेश भी दिए गए हैं।
- स्कूल बसों में भी सीसीटीवी लगाने होंगे, जो स्कूल मानकों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
गौरतलब है कि, शिक्षण संस्थानों व इसके आस-पास छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
पूरे परिसर में जगह-जगह इन कैमरों को लगाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पहले ही कैमरे लगाने के आदेश जारी किए जा चुके है। अधिकतर स्कूलों में कैमरे लग चुके है।