गुड़ न्यूज़: कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को मिलेगा नि:शुल्क जूता एवं बैग

कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को मिलेगा नि:शुल्क जूता एवं बैग

उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु डी०बी०टी० के माध्यम से धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्ती एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 423/09 (150)2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 की शर्ती का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वितीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह -05 भाग-1 (लेखा नियम) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।2 आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2022 तक करते हुए भुगतान डीबीटी० के माध्यम से संबंधित छात्र-छात्राओं कर दिया जाय भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब/लेप्स होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3 योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जाय।

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183/XXVI (1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6) / 430 / एक/2008 / 2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आईण्डी० के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर BFMS) के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अप्रेतार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2200 सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13- कक्षा-1 से कक्षा-8 तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के अन्तर्गत सलग्नक में उल्लिखित प्राथमिक इकाई के नामें डाला जायेगा।