स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी। यह रहेंगे नियम
उत्तराखंड में आगामी दो अगस्त सोमवार से स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल खोलने को लेकर मैनेजमेंट ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिसके लिए आज गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार 2 चरणों में स्कूल खोले जा रहे है। जिसमें सोमवार से 9 से 12 और 16 अगस्त से 6 से 8 तक के स्कूल खोले जाएंगे।
एसओपी के मुताबिक स्कूल में छात्रों और स्टॉफ को बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही स्कूल के गेट पर हैंड वॉश, सेनेटाइजशन और थर्मल स्कैनिंग से गुजरना अनिवार्य होगा। बच्चों को ऑड ईवन पैटर्न पर स्कूल बुलाया गया है। जिन स्कूलों में बच्चे ज्यादा है वहां दो पालियों में कक्षाएं होगी।
जिसमें प्रथम पाली में सम (even) अनुक्रमांक एवं द्वितीय पाली में विषम (odd) अनुक्रमांक वाले छात्र-छात्राओं को विद्यालय में बुलाया जाएगा। लेकिन जहां बच्चे कम है वहां एक पाली में ही पढ़ाई होगी। स्कूल में प्रेयर और लंच ब्रेक नहीं होगा। एंट्री और एग्जिट गेट अलग-अलग होगा।
कोविड नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। इसके साथ ही टॉयलेट, वॉटर प्यूरिफिकेशन का भी खासतौर पर ख्याल रखने और स्कूलों को साफ-सफाई करवाने के आदेश दिए गए है।
स्कूलों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा छात्र छात्राओं को हैण्ड सेनेटाईज/थर्मल स्कैनिंग कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय। विद्यालय के वाशरूम में लिक्विड एन्टीसैप्टिक हैंडवाश की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए है।
विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कार्मिक में खाँसी, जुकाम या बुखार के लक्षण प्रतीत होने पर उसे प्राथमिक उपचार के साथ आवासीय परिसर में आईसोलेशन की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। बोर्डिंग/डे-बोर्डिंग विद्यालय में आवासीय परिसर में निवास करने वाले शिक्षकों/अन्य कार्मिकों एवं छात्र छात्राओं को अधिकतम 48 घण्टे पूर्व की प्राप्त आर०टी०पी०सी०आर० रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही विद्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति पत्र देना जरूरी होगा। कोई भी बच्चा जबरदस्ती स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेगी।
6वीं से 12 वीं स्तर के सभी स्कूलों को शत प्रतिशत सेनेटाइज करना होगा। यह प्रक्रिया हर पाली के बाद नियमित रूप से की जाएगी। यदि किसी छात्र-स्टॉफ को खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण दिखाई देंगे तो उन्हे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाएगा।
हर स्कूल में एक नेाडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल का पालन कराना और संक्रमण की स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचना देना होगी। सीईओ प्रतिदिन हर स्कूल की रिपोर्ट लेंगे। गाइडलाइन में स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षक समस्त स्टाफ के कोरोना वैक्सीनेशन के आदेश दिए गए है। जिनके वैक्सीन नहीं लगी है उन्हे वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है।
इसके साथ ही डेंगू के खतरे को देखते हुए छात्र-छात्राओं को विद्यालय में फुल-बाजू के पैंट शर्ट/सलवार कमीज पहनकर विद्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। कक्षा 01 से 5 तक की कक्षाओं के लिये ऑनलाईन पठन-पाठन की व्यवस्था यथावत् जारी रहेगी। कक्षा 6 से 12 की कक्षायें सामान्यतया चार घण्टे तक संचालित की जाएगी।
विद्यालय सोमवार से शनिवार तक कक्षा शिक्षण के लिए खुलेंगे और रविवार को जिला प्रशासन, नगर प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नियमित सैनेटाईजेशन तथा फौगिंग करवाई जायेगी। नियमों का पालन न होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।