बड़ी खबर: समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक की गिरफ्तारी की रोक पर हाईकोर्ट का इनकार

समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक को नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत

समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक नंद किशोर शर्मा के विरुद्ध विजिलेंस द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

एन.के शर्मा द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। एन.के शर्मा के रिट याचिका की सुनवाई आज जस्टिस खुल्बे की बेंच द्वारा की गई।

सभी तथ्यों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा एन.के शर्मा को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया। साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख 27/09/2021 नियत की गई है।